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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

Thu, 01 Sep 2016 12:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
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बिजनौर में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकरन ने पत्नी के हत्यारे  मुनेश को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 
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शासकीय अधिवक्ता इसरार अली के अनुसार पांच अप्रैल 2014 को घरेलू कलह के चलते थाना हीमपुर के गांव महमूदपुर निवासी मुनेश ने अपनी पत्नी सोना देवी से मारपीट कर छुरा मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बिजनौर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में सोना देवी की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोना देवी के सीने पर छुरा मारे जाने से पांच गहरे घाव मिले थे। इसकी रिपोर्ट मुनेश के बड़े भाई वेदप्रकाश ने थाना हीमपुर में दर्ज कराई थी। कोर्ट ने इसे नृशंस हत्या मानते हुए पति को आजीवन कारावास की सजा दी है।

बलात्कारी को दस वर्ष का कारावास
बिजनौर में एडीजे संदीप जैन ने एक महिला से बलात्कार के आरोपी युवक को दस वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।थाना मंडावली क्षेत्र के एक गांव की एक महिला 16 सितंबर 2012 को जब अपने खेत से लौट रही थी तो थाना मंडावली के गांव नारायणपुर निवासी जाकिर ने महिला को गन्ने के खेत में खींचकर उससे बलात्कार किया था। शासकीय अधिवक्ता गंगाराम के अनुसार इसा घटना की रिपोर्ट महिला के पति ने दर्ज कराई थी। जाकिर को सजा सुनाई है।
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अश्लील हरकत पर दो साल की सजा
बिजनौर में एडीजे रजनीश कुमार ने एक लड़की से अश्लील हरकत करने के आरोपी युवक को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। थाना अफजलगढ़ के गांव मनोहरवाली निवासी नन्हे दस नवंबर 2012 की सुबह एक लड़की को उठाकर बनौली नदी के पास ले गया तथा ाउसके साथ अश्लील हरकतें की। शोर मचाने पर लड़की  के परिजन आ गए और लड़की को बचाया। कोर्ट ने नन्हे को सजा सुनाई है।

 
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