बिजनौर के जिला एवं सत्र न्यायधीश सुभाष चंद ने गवाही में आने से दरोगा को रोकने पर बरेली के एसएसपी को पांच मई को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने एसएसपी को दिए नोटिस में कहा है कि वे न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि क्यों न उन पर कोर्ट के आदेश का पालन न कराने के लिए धारा 349 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की जाए।
जिला जज की कोर्ट में थाना हल्दौर के गांव भवानीपुर निवासी फुरकान के विरुद्ध 13 वर्ष के किशोर की हत्या कर लाश छिपाने का मामला विचाराधीन है। इस मामले में सात लोगों की गवाही हो चुकी है। एसआई रकम सिंह, जो बरेली के थाना हाफिजगंज में तैनात हैं, की गवाही शेष है।
इस गवाह को बार-बार गवाही के लिए समन भेजा गया। बार-बार एसएसपी द्वारा कोर्ट को भेजे पत्र में कहा गया कि रकम सिंह को कानून-व्यवस्था को देखते हुए गवाही के लिए नहीं भेजा जा सकता है।
कोर्ट ने इस पर एसएसपी को जारी नोटिस में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर दरोगा को कोर्ट में उपस्थित होने से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर रोका गया है। कोर्ट ने कहा कि एसएसपी का यह कृत्य कोर्ट कार्रवाई में दखलअंदाजी है।
कोर्ट ने एसएसपी से कहा है कि वे पांच मई को कोर्ट में उपस्थित हों और एसआई की भी कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें।