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ऐश्वर्य की पैरोल पर सुनवाई 20 को

Wed, 18 Jan 2017 11:36 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
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बिजनौर में पेद्दा हत्याकांड में जेल में बंद भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी मौसम के पैरोल पर बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 20 जनवरी नियत की है।
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16 सितंबर 2016 को पेद्दा में किशोरी से छेड़छाड़ को लेकर हुए विवाद में एक ही पक्ष के तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 12 गांव वाले घायल हुए थे। इस हत्याकांड से हड़कंप मच गया था। मामले में 29 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने इस केस  में विवेचना के दौरान ऐश्वर्य चौधरी मौसम एडवोकेट व अरुण कबाड़ी का नाम शामिल किया था। ऐश्वर्य जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका निरस्त हा चुकी है। ऐश्वर्य की बैक बोन की डिस्क स्लिप होने के कारण उसे उपचार के लिए मेरठ मेडिकल भेजा गया था। अब ऐश्वर्य जिला जेल में ही है। ऐश्वर्य ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने उपचार के लिए अदालत से 15 दिन की पैरोल देने की  मांग की है। 
बुधवार को ऐश्वर्य की ओर से अपने मेडिकल संबंधी कुछ कागजात दाखिल किए गए और कुछ कागजात दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। कोर्ट ने इस पर सुनवाई की अगली तिथि 20 जनवरी नियत की है।
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चंद्रकांत हत्याकांड में पांच हत्यारे दोषी करार 
बिजनौर में एडीजे धर्मराज मिश्र ने बहुचर्चित चंद्रकांत आत्रेय हत्याकांड में पांचों आरोपियों को चंद्रकांत आत्रेय की हत्या का दोषी माना है। अदालत ने आरोपियों की सजा निर्धारित करने के लिए 20 जनवरी की तिथि नियत की है। सिविल लाइंस निवासी मीरा आत्रेय ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 जनवरी 2013 को शाम करीब चार बजे उनके पति चंद्रकांत आत्रेय के ममेरे भाई गौतम व गौरव निवासी आवास विकास कॉलोनी उनके घर आए तथा उनके पति को सुरेंद्रनगर ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गए। जब काफी देर तक उनके पति घर नहीं लौटे तो उन्होंने अपने देवर श्रीकांत आत्रेय को सुरेंद्रनगर जाकर देखने को कहा। श्रीकांत आत्रेय जब सुरेंद्रनगर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गौतम, गौरव और उनका भाई उत्तम तथा गौरव के साले संदीप भारद्वाज व अंकित भारद्वाज चंद्रकांत आत्रेय से मारपीट कर रहे हैं। श्रीकांत आत्रेय द्वारा शोर मचाने पर आरोपियों ने चंद्रकांत आत्रेय को गोली मार दी और भाग गए। चंद्रकांत आत्रेय की मौके पर ही मौत हो गई। मीरा आत्रेय के अधिवक्ता इंद्रवीर सिंह के अनुसार गौरव व गौतम पर चंद्रकांत आत्रेय की कर्जदारी थी। इसके  कारण ही चंद्रकांत आत्रेय की हत्या की गई। शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के अनुसार कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को हत्या  का दोषी माना है।  सजा के निर्धारण के लिए सुनवाई के लिए 20 को तय की गई है।
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