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नरेंद्र हत्याकांड के आरोपी मदन को आजीवन कारावास की सजा

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नरेंद्र हत्याकांड में मदन को आजीवन कारावास
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बिजनौर। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने नरेंद्र हत्याकांड में आरोपी मदन को आजीवन कारावास और 35 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता इसरार अली के अनुसार उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर के गांव बसई का मझरा कुंडा निवासी महेंद्र सिंह ने थाना अफजलगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका बेटा नरेंद्र राधे हरि डिग्री कॉलेज काशीपुर में एमए प्रथम वर्ष का छात्र था। 19 सितंबर 2017 को वह सुबह साढ़े सात बजे वह स्कूटर से कॉलेज जाने के लिए निकला था। 20 सितंबर को दस बजे सुबह फोन पर महेंद्र सिंह को फोन पर सूचना मिली कि नरेंद्र का शव आनंदीपुर महावतपुर के जंगल के जंगल में पड़ा है। स्कूटी भी शव के पास से बरामद हुई। पोस्टमार्टम से पता चला कि नरेंद्र के सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि नरेंद्र की पूजा निवासी सूरजन नगर से दोस्ती थी व उसके घर आना जाना था। रिपोर्ट में पूजा के किसी परिचित द्वारा हत्या करने की आशंका जताई गई। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि नरेंद्र की हत्या उसी के गांव के मदन सिंह ने की थी। नरेंद्र की बहन ने दूसरे संप्रदाय के युवक से प्रेम विवाह किया था। इस विवाह में मदन ने रुखसत का साथ दिया था। इस बात को लेकर महेंद्र सिंह के परिवार और मदन के बीच रंजिश चली आ रही थी। और मदन नरेंद्र को जान से मारने की धमकी देता था। 25 सितंबर 2017 को मदन को हत्या में प्रयुक्त तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में मदन ने नरेंद्र की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात स्वीकार की थी। कोर्ट ने इस मामले में मदन को नरेंद्र की हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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