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ोष सिद्ध न होने पर आरोपी को किया बरी

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दोष सिद्ध न होने पर आरोपी बरी
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बिजनौर। द्वितीय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार बंसल ने अनुसूचित जाति की महिला को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने में आरोपी को दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया। जिला मेरठ के थाना बहसूमा के गांव रामकोहला निवासी चंद्रपाल के खिलाफ एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह बिजनौर में अधिकारियों के घर बर्तन साफ करने का काम करती है। चंद्रपाल सिंह ने बहला फुसलाकर उससे अवैध संबंध बनाए व कोर्ट मैरिज करने की बात कहकर दुष्कर्म किया। सात अक्तूबर 2012 को चंद्रपाल घर पर आया। उसने उससे कोर्ट मैरिज करने को कहा तो चंद्रपाल ने उसे मारपीट व कोर्ट मैरिज करने से मना कर दिया। चंद्रपाल ने धमकी देकर उसका यौन शोषण किया।
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