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बिना लाइसेंस रेत-बजरी का स्टॉक गैरकानूनी-खनन निरीक्षक

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रेत-बजरी का अवैध स्टॉक करने वाले नपेंगे
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नजीबाबाद। खनन निरीक्षक डॉ. रंजना सिंह ने कहा कि यदि किसी के पास बिना लाइसेंस रेत-बजरी का स्टॉक मिलता है तो उसके खिलाफ खनन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
खनन निरीक्षक ने मंगलवार को नजीबाबाद क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि रेत-बजरी के खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यदि क्षेत्र में अवैध खनन पकड़ा जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खनन वाहनों में कितनी खनन सामग्री भरी जा सकती है इस संबंध में नया शासनादेश जारी हुआ है। उन्होंने बताया कि नए शासनादेश के अनुसार 15 टन से अधिक खनन सामग्री ले जाने को स्वीकृति दी गई है।
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रेत-बजरी के स्टॉक के संबंध में उन्होंने कहा कि लाइसेंस के बिना रेत-बजरी का स्टॉक नहीं किया जा सकता। यदि अवैध खनन का स्टॉक पकड़ा जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगरपालिका परिषद, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन विभाग को मिलकर ऐसे लोगों से निपटना होगा। खनन अधिकारी ने रेत-बजरी के अवैध रूप से किए स्टॉक की जानकारी विभाग को देने की सलाह दी।
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