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दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद ने दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास व 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मृतका के सास-ससुर को बरी कर दिया गया है।
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जिला ऊधमसिंह नगर के वंशगर निवासी अमरीक सिंह ने थाना बढ़ापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन गुरमीत कौर की शादी थाना बढ़ापुर के गांव कुआंखेड़ा निवासी मंजीत सिंह से हुई थी। शादी के कम दहेज देने का ताना देकर पति मंजीत व ससुरालवाले उसकी बहन गुरमीत को परेशान करते थे और दो लाख रुपये की मांग करते थे। उसकी बहन को तंग किया जाने लगा। 12 नवंबर 2011 को गुरमीत कौर के पति मंजीत सिंह, ससुर अवतार सिंह व सास गुरमीत कौर उर्फ मालो ने उसकी बहन की जहर पिलाकर हत्या कर दी। फोन पर सूचना मिलने पर जब वह अपने परिजनों के साथ गांव पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन गुरमीत कौर का शव घर के बाहर चारपाई पर रखा था। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति मंजीत सिंह, ससुर अवतार सिंह, सास गुरमीत कौर उर्फ मालो के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार अदालत ने मृतका के पति मंजीत सिंह को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। दोष सिद्ध न होने पर मृतका के सास-ससुर को बरी कर दिया है।
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