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मंदबृद्धि से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने एक मनोरोगी बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। थाना नहटौर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नौ फरवरी 2019 को दोपहर 12 बजे गांव एक युवक ने उसके घर में घुसकर उसकी मनोरोगी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक्सपर्ट की मदद लेकर पीड़ित से बात की और पूरी घटना की जानकारी ली। इस मामले में आरोपी जेल में बंद हैं। उसने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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