सुक्के हत्याकांड में विपिन की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने सुक्के हत्याकांड में आरोपी विपिन उर्फ सैंपू की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार थाना हल्दौर के गांव फड़ियापुर निवासी पीतम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई सुक्के 24 जून को गावं के ही विपिन उर्फ सैंपू के साथ हल्दौर में इतवार का बाजार करने आया था। बाजार करने के बाद सुक्के को विपिन ने चामुंडा मंदिर के पास शराब पिलाई और शाम को जब वह मोटरसाइकिल से गांव की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में पीतम सिंह ने विपिन व सुक्के को शराब के नशे में झगड़ते व गाली गलौज करते देखा था। पीतम ने दोनों का बीच बचाव कराया और घर जाने को कह दिया। विपिन सुक्के को अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गया। जब शाम तक सुक्के घर नहीं पहुंचा तो विपिन से सुक्के के बारे में जानकारी करनी चाही तो उसने सही जवाब नहीं दिया। पीतम ने परिजनों की सहायता से सुक्के की तलाश की तो पता चला कि एक आदमी की लाश मोहल्ला रईसान के वीरेंद्र के खेत में सड़क किनारे पड़ी मिली है। तब उन्होंने जिला अस्पताल में जाकर देखा तो वह लाश सुक्के की थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि विपिन उर्फ सैंपू ने उसके भाई की ईंट से चोट पहुंचाकर हत्या की है। जिला जज ने इस मामले में पर्याप्त आधार न पाते हुए विपिन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।