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इरफान हत्याकांड में यामीन को आजीवन कारावास की सजा

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इरफान हत्याकांड में
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यामीन को उम्रकैद
बिजनौर (ब्यूरो)। एडीजे नगीना सैयद माऊज बिन आसिफ ने इरफान हत्याकांड में आरोपी यामीन को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना नगीना के ग्राम खिजरपुर जग्गू निवासी अमिर हसन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो जून 2016 को उसके बेटे शहजाद की शादी उसके भतीजे यामीन की साली बानो से हुई थी। यामीन इससे खुश नहीं था। उसने इसे लेकर शहजाद की भाभी शहवाज से मारपीट की थी। इस पर उसके दूसरे बेटे इरफान ने यामीन को थप्पड़ मार दिया। इस बात को लेकर यामीन इरफान से नाराज था। 13 जुलाई 2016 को इरफान खेत पर जा रहा था तो यामीन ने पीछे से आकर इरफान को लीला के खेत में खींच लिया और उसके सीने में छुरी से कई बार किए। इससे इरफान की मौके पर ही मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता हुकुम सिंह के अनुसार, हत्याकांड में कोर्ट ने यामीन को इरफान की हत्या का दोषी माना।
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