धर्मवीर हत्याकांड में जमानत अर्जी निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने गजेंद्र हत्याकांड के आरोपी निपेंद्र की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार थाना कोतवाली देहात के गांव पमड़ावली निवासी धर्मवीर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 जुलाई 2018 को रात करीब नौ बजे वह अपने पुत्र गजेंद्र के साथ जंगल से अपने घर वापस आ रहा था। गांव में घुसते समय बस्ती के पास गांव के ही निपेंद्र, उसके भाई मनोज, विपिन तथा उसका भाई बाबी ने इन्हें घेर लिया और गाली गलौच करते हुए उन पर फायरिंग की। गोली लगने से गजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। तमंचे की बट से धर्मवीर के चोटें आईं। पुरानी रंजिश के कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया था।