फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जमानत अर्जी निरस्त

विज्ञापन
विज्ञापन
दहेज हत्याकांड में जमानत अर्जी निरस्त
विज्ञापन

बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने नेहा दहेज हत्याकांड में नरेश की जमानत याचिका निरस्त कर दी। हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव मिलक निवासी हेमचंद की शादी नेपाल सिंह की बहन नेहा के साथ हुई थी। शादी में मिले दहेज से हेमचंद के परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे और दहेज में नगदी तथा कार लाने की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर नेहा को मारपीट करते हुए उसे प्रताड़ित किया जाता था। 26 जनवरी 2000 को गांव मिलक निवासी सुखवीर ने फोन कर नेपाल को बताया कि उसकी बहन नेहा की उसके पति हेमचंद और अन्य ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर दी है। इस पर नेपाल की ओर से थाना हल्दौर में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ससुर नरेश की ओर से कहा गया था कि वह अपने पुत्र से अलग रहता है कि उसका इस दहेज हत्या से कोई लेना देना नहीं है। अदालत ने दहेज हत्या को गंभीर अपराध मानते हुए ससुर नरेश की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें