पूर्व राज्यमंत्री पर चलेगा गैंगरेप का केस
बिजनौर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सरकार में मंत्री रहे विधायक मनोज पारस के खिलाफ चल रहे गैंग रेप के मुकदमे को खत्म करने की याचिका निरस्त कर दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पूर्व राज्यमंत्री को गैंग रेप में सुनवाई का सामना करना पडेेे़गा। तेरह साल पूर्व 2006 में थाना नगीना के अंतर्गत एक गांव की महिला ने विधायक मनोज पारस पर राशन की दुकान दिलवाने के बहाने अपने दो साथियों के साथ गैंग रेप करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने पर एसीजेएम ने मनोज पारस के न्यायालय में पेश न होने पर मनोज पारस की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। चार्जशीट निरस्त करने के लिए मनोज पारस ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका को निरस्त कर दी।