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बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

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आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने एक युवती से बलात्कार करने के आरोपी युवक गौतम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार नूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पास ग्राम जुझैला निवासी सुमन का आना जाना था। सुमन ने अपनी मां जो तांत्रिक है से एक ताबीज बनवाकर उसके गले में डाल दिया था। इससे वह सम्मोहन की स्थिति में आ गई। इसी का फायदा उठाकर उसके भाई गौतम ने उसे मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। और उसे डरा धमकाकर फर्जी शादी दिखाकर विवाह का पंजीकरण कराया। वह उसे ब्लैकमेल करने लगा। विरोध करने पर गौतम उसके साथ मारपीट करता था तथा गौतम व उसके दोस्त ने दो लाख की मांग की। इस बीच फोटो व विवाह प्रमाण पत्र इंटरनेट पर डालने की धमकी दी गई।
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