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मां-बेटे को थार से कुचलने का मामला: गाड़ी के मालिक और ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

Mon, 24 Jul 2023 09:33 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर

सार

बिजनौर में थार गाड़ी से मां-बेटे को कुचलने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गाड़ी के मालिक और ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।
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- फोटो : Social Media
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विस्तार
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बिजनौर में थार गाड़ी से मां-बेटे को कुचलने के मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में केस दर्ज करते हुए गाड़ी मालिक और ड्राइवर को जेल भेज दिया है।

रविवार को गांव स्वाहेड़ी के पास थार गाड़ी ने नगीना देहात क्षेत्र के गांव टांडा माईदास निवासी फिरोज पत्नी समीना (24), बेटे आमिर (2), अदनान (आठ माह) को टक्कर मार दी थी। जिसमें समीना और आमिर की मौत हो गई थी।
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इस मामले में पुलिस ने थार गाड़ी के ड्राइवर गढ़मुक्तेश्वर के गांव नानपुर निवासी अरुण कुमार पुत्र नवाब सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए थार गाड़ी के मालिक खतौली के गांव लिसौड़ा निवासी इकराज पुत्र शोभाराम को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने थार गाड़ी के मालिक और ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया। शहर कोतवाल जीत सिंह ने बताया कि गैर इरादतन हत्या में केस दर्ज करते हुए गाड़ी के मालिक और ड्राइवर को जेल भेज दिया गया है।
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