नजीबाबाद में भारतीय मानक ब्यूरो के संबंध में जानकारी लेते सराफा कारोबारी।
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नजीबाबाद। होलमार्क पंजीयन न कराने वाले सराफा कारोबारियों पर सरकार शिकंजा कसेगी। सोने की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए होलमार्क पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
उपभोक्ता मामले के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्क पंजीकरण कराए बिना सोने की खरीद-फरोख्त करने वाले सराफा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। भारतीय मानक ब्यूरो के होलमार्क ऑडिटर नितिन कुमार ने नजीबाबाद में कई सराफा कारोबारियों के सोने की गुणवत्ता परखने के लिए सोने के आभूषण के नमूने जांच को लिए। भारतीय मानक ब्यूरो के एचएमए के बाजार में आते ही सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। आल इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष कपिल सराफ, वरिष्ठ सराफा कारोबारी मुकुल अग्रवाल की उपस्थिति में चौक बाजार स्थित ओम ज्वेलर्स प्रतिष्ठान पर भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि नितिन कुमार ने सराफा कारोबारियों को होलमार्क पंजीयन के संबंध में जानकारी दी।
एचएमए नितिन कुमार ने बताया कहा कि 16 जनवरी 2021 से भारत सरकार ने होलमार्क की अनिवार्यता लागू की है। उन्होंने सभी कारोबारियों को होल मार्क पंजीकरण के साथ सोने की खरीद-फरोख्त करने की सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो सराफा कारोबारी होलमार्क पंजीयन के साथ कारोबार नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर विपुल तायल, नरेंद्र अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, कपिल अग्रवाल, हेमंत अग्रवाल, रचित तायल, पुनीत जैन, अंशुल मेहरा, अनूप अग्रवाल सहित अनेक सराफा कारोबारी उपस्थित रहे।