नजीबाबाद के प्राथमिक विद्यालय साहनपुर द्वितीय की मुख्य अध्यापिका रफत खान को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। स्कूल का नाम उर्दू में लिखने पर उन पर यह कार्रवाई की गई।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार ने प्राथमिक स्कूल साहनपुर द्वितीय की मुख्य अध्यापिका रफत खान को स्कूल के मुख्य द्वार पर हिंदी के साथ उर्दू में स्कूल का नाम लिखाने पर निलंबित कर दिया।
बीएसए ने मुख्य अध्यापिका के निलंबन पत्र में स्पष्ट किया कि स्कूल के बाहर और भीतर उर्दू में नाम लिखाने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें प्रथम दृष्ट्या दोषी मानते निलंबित किया गया है। मुख्य अध्यापिका को बीआरसी कार्यालय नजीबाबाद से संबद्ध किया गया।
उधर, बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई जांच में वर्तमान में स्कूल के मुख्य द्वार पर स्कूल का नाम उर्दू भाषा में लिखा न होने बात कही जा रही है। मुख्य अध्यापिका रफत खान ने विभाग से निलंबन की सूचना नहीं मिलने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर काफी पुराना फोटो वायरल किया गया है। मार्च 2025 को नए शिक्षा सत्र के लिए कराई गई पुताई के दौरान मुख्य द्वार और भीतर उर्दू में लिखा स्कूल का नाम हटा दिया गया था।