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Bijnor News: बिजनौर- दुष्कर्म में अय्याज की जमानत याचिका निरस्त

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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने दुष्कर्म के आरोपी अय्याज की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 दिसंबर 2022 को शाम चार बजे नहर पर लकड़ी लेने गई थी। तभी अय्याज ने अपने एक अन्य साथी के साथ आकर तमंचे से डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक लाख रुपये की मांग की। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए अग्रिम जमानत याचिका निरस्त की है। संवाद
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