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आसिम हत्याकांड में मुन्ना की जमानत याचिका निरस्त

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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने आसिम हत्याकांड में आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ मुन्ना की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण राजपूत के अनुसार चांदपुर के मोहल्ला कटारमल निवासी अब्दुल वाहिद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 25 वर्षीय लड़का आसिम एक सितंबर 2019 को रात लगभग नौ बजे अपने घर से चला गया था। दो सितंबर की सुबह उसका शव प्राइमरी स्कूल पतियापाड़ा चांदपुर में पड़ा मिला था। आसिम की पुत्री ने बताया कि आसिम को रात नौ बजे उसका दोस्त मुन्ना अपने साथ बुलाकर ले गया था। करीब साढ़े नौ बजे कुछ लोगों ने मुन्ना व आसिम को आपस में गाली गलौच व मारपीट करते हुए स्कूल के गेट पर देखा था। इसके बाद ये दोनों स्कूल के गेट के अंदर चले गए थे। आरोप है कि उसके बेटे की हत्या आसिम ने गला काटकर की है। कोर्ट ने इस मामले में अब्दुल रहमान उर्फ मुन्ना की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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