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Bijnor News: अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव सहित दो के गिरफ्तारी वारंट जारी

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सीजेएम अभिनव यादव ने धोखाधड़ी के मामले में की सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। सीजेएम अभिनव यादव ने धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव शंकर लाल और उनके साथी मोहम्मद तालिब के गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

सिविल लाइंस निवासी राकेश शर्मा ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी और उनकी पत्नी की सिविल लाइंस में संपत्ति है। इसमें उनके निवास, दुकान और खुला क्षेत्र है, जिसकी बाउंड्री बनी हुई है। वह संपत्ति का उपयोग 50 साल से कर रहे हैं। यह संपत्तियां उन्हें पारिवारिक बंटवारे एवं न्यायालय के आदेश से प्राप्त हुई हैं। कुल संपत्ति के वह और उनकी पत्नी मालिक है।
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आरोप लगाया था कि बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव शंकर लाल और बिजनौर निवासी मोहम्मद तालिब उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। इन लोगों ने आपस में हमसाज होकर 25 नवंबर 2022 को उसकी संपत्ति के क्षेत्र के 10 बैनामा विनीत मेहरोत्रा से हमसाज होकर आजम, डॉ. सीमा चौधरी, शुभांगी, रोशन चौधरी पुत्रीगण शंकर लाल, उर्ज पुत्री मोहम्मद तालिब के नाम कुल 541.47 वर्ग गज के आपस में करा लिए।
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रिपोर्ट में यह भी आरोप भी लगाया गया था कि ये लोग भू माफिया हैं। इस मामले में पुलिस शंकर लाल व मोहम्मद तालिब आदि के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सीजेएम ने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं होने, इस केस की जानकारी होने के बाद भी न्यायालय में पेश नहीं होने पर मोहम्मद तालिब एवं शंकरलाल के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
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