बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद्र शुक्ला ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी पाते हुए अरमान को सात वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपयेे अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना नहटौर क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एक विधवा है। उसके घर अरमान निवासी गांव मसीद थाना हीमपुर दीपा का आना-जाना था। एक जुलाई 2017 की रात में वह उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। उसको ले जाते हुए गांव के लोगों ने देखा। इस मामले में पुलिस ने अरमान व उसके भाई मन्नान और गांव नीमला के जाकिर व उसकी पत्नी शबनम के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले में अरमान को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया। जाकिर, शबनम और मन्नान को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया।