संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाते हुए अमर को 10 वर्ष के कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 60 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने की आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार धामपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति का कहना था कि 10 मार्च 2018 को दोपहर करीब 12 बजे उसकी 17 वर्षीय पुत्री दवाई लेने नहटौर गई थी। इसके बाद घर नहीं लौटी। तलाश करने पर भी नहीं मिली। 15 मार्च को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने लड़की को बरामद किया। पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई कि जनपद अमरोहा के थाना धनौरा के गांव फजलपुर निवासी अमर ने लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी पाते हुए अमर को सजा सुनाई है।