संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अदालत ने अफजाल को अवैध शस्त्र फैक्टरी संचालित करने में दोषी पाया है। जिसे सात साल के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
चांदपुर पुलिस ने 18 दिसंबर 2021 को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए अफजाल को गिरफ्तार किया था। जिसके पास से आठ बने और अधबने तमंचे तथा शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करने के बाद विवेचना करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस केस में पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने कोर्ट में मजबूत तरीके से पैरवी की। जिसके चलते बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने अभियुक्त अफजाल निवासी गांव पाडला को सात साल के साधारण कारावास एवं 10 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।