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शराब तस्कर की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 03 Jan 2019 12:05 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
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बरामद शराब का जखीरा - फोटो : amar ujala
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने अवैध शराब बेचने के आरोपी शराब तस्कर अंकित कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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थाना शिवालाकलां के एसआई दीपक पंवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नौ दिसंबर 2018 को वे टीम के साथ गश्त करते हुए गांव सरकथल के पास पहुंचे। उन्हें सूचना मिली कि गांव मुस्तफाबाद के पास पेट्रोल पंप के निकट एक आयशर कैंटर गाड़ी खड़ी है। उसमें शराब की पेटियां भरी हैं और पीछे डाले के पास पुलिस को चमका देने के लिए लहसुन की बोरियां लगा रखी हैं। इस पर जब छापा मारा गया तो गाड़ी में 620 पेटी अवैध देशी शराब की बरामद हुईं। गाड़ी पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगी थी और गाड़ी के फर्जी कागजात भी बरामद हुए। शराब को छिपाने के लिए दस बोरी लहसुन गाड़ी के डाले के पास रखा गया था। पुलिस ने शराब की बिक्री करते हुए सहारनपुर के कस्बा गंगोह के मोहल्ला गांधीनगर निवासी अंकित कुमार को मौके से पकड़ा। उसने बताया कि यह शराब वह हरियाणा से लेकर आया था और कोटद्वार ले जा रहा था।
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