बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद ने जानलेवा हमले के आरोपी शहवाज उर्फ गुड्डू की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता श्याम स्वरूप शर्मा के अनुसार सात फरवरी 2018 को मोहम्मद आदिल अपने भाई आमिर के साथ पेट्रोल डलवाकर अपने घर जा रहे थे। नगीना में डा. नसीम की दुकान के सामने बाइक सवार सज्जू, उवैस, मशरिब, शहवाज ने उन्हें रोक लिया। इसका विरोध करने पर चारों युवक नाराज हो गए। आरोप है कि सज्जू के उकसाने पर उवैस अंसारी ने उसके भाई आमिर पर तमंचे से गोली चला दी। गोली उसके पेट में लगी। जब आदिल ने अपने भाई को बचाने का प्रयास किया तो मशरिब ने गुप्ति से उस पर प्रहार किया। गोली की आवाज सुनकर वहां पर काफी लोग एकत्रित हो गए। उसके भाई को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। अदालत ने इस मामले में शामिल शहवाज की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।