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प्राणघातक चोट पहुंचाने के आरोपी को पांच साल की सजा

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बिजनौर। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट डा. पल्लवी अग्रवाल ने प्राण घातक चोट पहुंचाने के आरोपी को पांच वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार थाना नूरपुर के गांव तेलीपुरा निवासी सुंदर शर्मा व उसका भाई मोहन शर्मा छह दिसंबर 2016 को शाम के चार बजे कडूला नदी के पास देव स्थान पर चिराग जलाने जा रहे थे। रास्ते में गांव रवाना निवासी मंगू सिंह व उसके पुत्र लोकेश सिंह ने दोनों भाईयों पर धारदार फावड़े से उनके सिर व हाथों पर कई वार किए। हमले में दोनों भाई गंभीर घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने मंगू व उसके नाबालिग बेटे लोकेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लोकेश के नाबालिग होने के कारण उसका मामला बाल न्यायालय को सुनवाई के लिए भेज दिया गया। कोर्ट ने मंगू सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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