राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नौ मार्च को
बिजनौर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नौ मार्च को न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। प्राधिकरण के सचिव व जज राकेश सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु आपराधिक वादों, दीवानी, राजस्व, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, चेक बाउंस, फैसले के योग्य फौजदारी, गुजारा भत्ता आदि वादों सहित न्यायालयों में लंबित विभिन्न वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण होगा। लोक अदालत में बैंकों के प्रीलिटिगेशन वादों के निपटारे के लिए तीन पीठ बनाई गई हैं जो बैंकों के ऋण बकाए के वादों का निपटारा करेंगी। नजीबाबाद, नगीना व चांदपुर मुंसफी में भी न्यायालयों में लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा किया जाएगा।