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लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटते हैं वाद

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अमरोहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई। बुधवार को तहसील अमरोहा में आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता प्राधिककरण के सचिव राघवेन्द्र मणि ने की। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन समाज के कमजोर वर्गो को निशुल्क और सक्षम न्याय और विधिक सेवाऍ उपलब्ध कराने के मकसद से हुआ। गांव या शहर में कोई व्यक्ति किसी आर्थिक या अन्य असर्मथताओं के कारण न्याय पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। कहा कि लोेक अदालत में समान अवसर के आधार पर सभी को समान न्याय मिलता है। लोक अदालत में मध्यस्थता सुलह समझौता हो जाता है। इसमें न्यायालयो में लम्बित अपने विवाद को अपनी स्वेच्छा से वाद को निस्तारित करते हैं। लोक अदालत के फैसलों की किसी अन्य न्यायालयो में अपील नही की जाती है। आठ सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर नायब तहसीलदार रणविजय सिंह, मंसूर अहमद एड, मक्सूद अहमद, सतेंन्द्र सिंह एड, शौकिन मंसूरी एड, जयविन्द्र सिंह, लोकमान सिंह, राजीव सिंह आदि मौजूद रहे।
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