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जमानत याचिका खारिज की

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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद ने कुलदीप हत्याकांड में तीन आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता श्याम स्वरूप शर्मा के अनुसार नगीना के मोहल्ला पाधान निवासी सरिता गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके साथ हवेली में ही उनके रिश्तेदार राहुल, रोहित, चिंकी तथा सुनील कुमार रहते हैं। होली पर रंग डालने को लेकर दो मार्च 2018 को उसके देवर प्रदीप ने राहुल की पत्नी चिंकी को रंग लगा दिया था। जिस पर राहुल, रोहित एवं सुनील ने उसके देवर प्रदीप को गंदी गंदी गालियां दी। मोहल्ले वालों के इकट्ठा होने पर उस वक्त ये लोग अपने कमरों में चले गए। तीन मार्च को दिन के दस बजे राहुल, रोहित, सुनील, चिंकी उनके घर में घुस आए तथा उसके पति कुलदीप गुप्ता एवं देवर प्रदीप को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर घायल कुलदीप गुप्ता को पहले बिजनौर और वहां से मेरठ भर्ती कराया गया। कुलदीप की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अदालत ने इस मामले में राहुल, रोहित एवं सुनील कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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