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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखा हाइवे किनारे खोली शराब की दुकान

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हाइवे किनारे खोली शराब की दुकान
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अफजलगढ़। गांव के विनोद कुमार, इमरान अहमद, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद अकरम ने डीएम से की शिकायत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे किनारे स्थित दुकानों को हटाकर एक किमी की परिधि में सिफ्ट करने के आदेश दिए थे। आरोप है कि कासमपुरगढ़ी चौराहे पर अवैध ढंग से हाइवे किनारे देशी शराब की दुकान खोल दी गई है। विरोध करने के बावजूद शराब कारोबारी नहीं माने। शिकायत पर आबकारी विभाग भी चुप्पी साधे हुए हैं। ग्रामीणों ने डीएम से जांच कर अवैध ढंग से खोली गई दुकान को हटवाने की मांग की है। उधर आबकारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह का कहना है कि जांच कर प्रभावी कार्रवाई होगी। दुकान मानकों के विपरीत खुली है गई तो जांच कर हटाया जाएगा।
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