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हाथी के मारने वाले की जमानत याचिका निरस्त

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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने फोरेस्ट रेंज में हाथी को मारने वाले के आरोपी बलकार सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार अमानगढ़ रेंज के वन रक्षक राधेश्याम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2018 को गश्त के दौरान एक नर हाथी का शव गांव मनोली के रास्ते पर जंगल में बरामद हुआ था। शव चंद्रमोहन के गन्ने के खेत में मिला था। हाथी के सिर पर चोटों के निशान थे। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि थाना रेहड़ के गांव मनोली निवासी बलकार सिंह ने अपने साथी सुरजीत के साथ मिलकर खेत पर तारों में करंट लगाकर हाथी की हत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ब्रेन हेमरेज होने व हाथी के सिर की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई थी। यह बात भी सामने आई थी कि बलकार सिंह व उसके साथी वन्य जंतुओं का शिकार करते रहते है। इस मामले में बलकार सिंह की जमानत याचिका निरस्त की गई है। सुरजीत की जमानत याचिका पहले ही निरस्त की जा चुकी है।
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