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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने एक महिला से दुष्कर्म के आरोपी रफीक की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता श्यामस्वरूप शर्मा के अनुसार थाना बढ़ापुर के एक गांव निवासी महिला का पति अपनी भेड़, बकरी चराने बाहर चला गया था। गांव अफजलगढ़ बाहू निवासी रफीक जिसका उसके पति के पास आना जाना था। पति की गैर मौजूदगी में रफीक उसके घर आया और उसे तमंचे के बल पर डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। रफीक उसके साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कुकर्म करीब पांच माह तक करता रहा। महिला का पति जब लौटकर वापस आया तो उसने अपने पति को आपबीती सुनाई। इस बात का खुलासा करने अथवा कानूनी कार्रवाई करने पर रफीक ने महिला के पति को भी जान से मारने की धमकी दी थी। जिला जज ने इस मामले में रफीक की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। जिला जज ने बलात्कार के प्रयास के अन्य घटना में भी आरोपी अवधेश कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। थाना बढ़ापुर के ग्राम किशनपुर कुंडा निवासी अवधेश कुमार आरोप था कि दो जुलाई 2018 को उसने खेत में काम कर रही एक महिला से बलात्कार का प्रयास किया। शोर मचने पर ग्रामीणों ने अवधेश को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था।
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