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न्यायालय की अवहेलना करने पर सीएमओ होंगे तलब

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न्यायालय की अवहेलना करने पर सीएमओ होंगे तलब
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बिजनौर। एक संविदा चिकित्सक के स्थानांतरण के मामले को लेकर सीएमओ कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर हाईकोर्ट ने सीएमओ को तलब करने के आदेश दिए हैं। धामपुर सीएचसी पर कार्यरत दंत रोग विशेषज्ञ डा. श्वेता सिंह का बिना कोई कारण बताए उनका ट्रांसफर कासमपुरगढ़ी के लिए कर दिया गया। जो नियम विरुद्ध है। नियमानुसार संविदाकर्मी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसलिए डा. श्वेता इस पर हाईकोर्ट से स्टे ले आई। सीएमओ राकेश कुमार मित्तल का कहना है कि नियमानुसार ही उनका ट्रांसफर किया गया है। इस मामले में डा. श्वेता और सीएमओ को उपस्थित होना है। दोनों अपना-अपना पक्ष रखेंगे।
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