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अपहरण व हत्या के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

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अपहरण व हत्या के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने अपहरण एवं हत्या के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता श्यामस्वरूप शर्मा के अनुसार थाना स्योहारा के गांव महमूदपुर निवासी आकाश त्यागी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकेे पिता अरुण त्यागी के विशाल, डब्ल्यू उर्फ सुशील पर ढाई लाख रुपये बकाया थे। बार बार तकाजा करने के बाद भी ये लोग पैसे नहीं दे रहे थे। दस जून 2018 को जब उसके पिता अरुण त्यागी स्योहारा किसी काम से आए तो विशाल तथा डब्ल्यू उर्फ सुशील, ताहिर हुसैन, विकुल, पुष्पा ने उसके पिता का अपहरण कर लिया। उसने रिपोर्ट में अपने पिता की हत्या की आशंका जताई थी। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विशाल और सुशील की निशानदेही पर पुलिस ने अरूण त्यागी का अधजली अवस्था में शव बरामद किया था। इस हत्या में प्रयुक्त चाकू भी पुलिस द्वारा घटनास्थल से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार की चोट पाई गई थी। गले पर चाकू से कटने की चोट थी। कोर्ट ने इस मामले में पर्याप्त आधार न पाते हुए ताहिर हुसैन की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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