कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध
बिजनौर।
जिलाधिकारी अटल कुमार रॉय ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है।
डीएम कलक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में पीसीपीएनडीटी से संबंधित समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध तो है ही, मानवता और प्रकृति के प्रति भी अत्यंत निंदनीय कार्य है। इससे एक ओर लिंग अनुपात में असंतुलन पैदा होता है तो वहीं दूसरी ओर मानवीय मूल्यों का भी ह्रास होता है। उन्होंने पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी एस.के. निगम को निर्देश दिए कि सप्ताह में कम से कम तीन अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण किया जाए और नए अल्ट्रासाउंड सेंटर एवं नवीनीकरण की अनुमति तभी दी जाए, जब संबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं। केंद्र के बाहर कन्या भ्रूण हत्या रोकने के संबंध में होर्डिंग्स स्थापित कर उनके फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न हों। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अवधेश मिश्रा, पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी एसके निगम, जिला महिला अस्पतला की सीएमएस आभा वर्मा सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।