बिजनौर। मतदान और मतगणना के समय जिले की शराब की दुकानें बंद रहेंगी। डीएम जगतराज ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
जिले में 22 नवंबर को मतदान व एक दिसंबर को मतगणना होनी है। डीएम ने इसे देखते हुए निर्देश दिए हैं कि चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए आबकारी अधिनियम की धारा 59 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, बार, भांग की फुटकर दुकानें 20 नवंबर की शाम पांच बजे से 22 नवंबर को मतदान समाप्ति तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। एक दिसंबर को मतगणना समाप्ति तक मतगणना स्थल से आठ किलोमीटर के परिधि में स्थित सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।