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बबीता हत्याकांड में सास की जमानत याचिका निरस्त

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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने बबीता हत्याकांड में आरोपी सास मिथलेश की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार थाना स्योहारा के मोहल्ला तकिया सराय निवासी जसराम ने थाना नगीना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अगस्त 2018 की रात करीब साढ़े आठ बजे नगीना के तिलकराज ने उसे फोन पर सूचना दी कि उसकी बेटी बबीता सैनी की पति महेंद्र, सास मिथलेश, ननद गुड्डो व नंदोई विनोद ने एक राय होकर लोहे की रॉड व कुकर से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी है। इस पर जसराम अपने भाई व अन्य लोगों के साथ बबीता की ससुराल पहुंचा तो देखा कि बबीता का शव आंगन में खून से लथपथ पड़ा था। उसकी गर्दन कटी हुई थी व सिर पर काफी चोटें थीं। तिलकराज व अन्य लोगों ने हत्या होती देखी है। इस मामले में पति महेंद्र, सास मिथलेश, ननद गुड्डो व नंदोई विनोद के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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