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स्वाति हत्याकांड में ससुर की जमानत याचिका निरस्त

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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद ने स्वाति हत्याकांड के मामले में आरोपी ससुर की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता श्याम स्वरूप शर्मा के अनुसार थाना कोतवाली शहर के गांव जीतपुरा निवासी देशराज सिंह की पुत्री स्वाति की शादी 28 मई 2013 को थाना किरतपुर के गांव जटनीवाला निवासी बुद्ध सिंह के पुत्र मुनेंद्र के साथ हुई थी। दस लाख का दहेज दिए जाने के बावजूद स्वाति के ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे। इसके अलावा पांच लाख रुपये घर से लाने के लिए स्वाति को प्रताड़ित करते थे। रुपये न मिलने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। स्वाति बार बार अपने परिजनों से ससुराल वालों की शिकायत करती थी। पर परिवारवाले उसे समझा बुझा देते थे। 16 फरवरी 2018 को स्वाति के पिता को गोली लगने से स्वाति के मरने की सूचना मिली। इस पर उसका पिता और अन्य लोग वहां पहुंच गए तो पता चला कि स्वाति के पति मुनेंद्र, पिता बुद्ध सिंह, सास कुंता देवी, ननद रूबी व नंदोई अनुज कुमार ने साजिश करके गोली मारकर स्वाति की हत्या कर दी है। इस घटना की रिपोर्ट स्वाति के पिता देशराज सिंह ने थाना किरतपुर में दर्ज कराई थी। जिला जज ने दहेज के लिए हत्या करने को अत्यंत गंभीर आरोप मानते हुए आरोपी ससुर बुद्ध सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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