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जनपद में धारा 144 लागू

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बिजनौर (ब्यूरो) । जिला मजिस्ट्रेट जगतराज ने तत्काल प्रभाव से संपूर्ण जिले में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आगामी 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में त्योहार और जिले में तेजी से चल रही राजनैतिक गतिविधियों, कुछ अवांछनीय और असामाजिक तत्वों के सक्रिय हो कर जिले की लोक शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वालों पर पेशेनजर रखते हुए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त धारा के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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