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हरकिशोर हत्याकांड में जुबैर की जमानत याचिका निरस्त

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हरकिशोर हत्याकांड में जुबैर की जमानत अर्जी निरस्त
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बिजनौर। प्रभारी सत्र न्यायाधीश राजकुमार बंसल ने हरकिशोर हत्याकांड में आरोपी जुबैर की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। जिला संभल के थाना बहजोई के गांव परतापुर निवासी जयप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका छोटा भाई हरकिशोर पत्नी मुस्कान के साथ थाना नूरपुर के गांव अब्दुल्लापुर दहाना में किराए के मकान में रहता और पार्टियों में नाचने गाने का काम करता था। हरकिशोर की नौ जनवरी 2019 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश में पाया कि थाना धामपुर के गांव बसेड़ा खुर्द निवासी जुबैर के हरकिशोर की पत्नी से संबंध हो गए थे। इसे लेकर जुबैर और हरकिशोर में कहासुनी भी हुई थी। इस दौरान जुबैर ने हरकिशोर को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस जांच में यह भी बात सामने आया कि जुबैर ने ही गोली मारकर हरकिशोर की हत्या की थी और इस घटना को उसकी पत्नी मुस्कान ने भी देखा था। कोर्ट ने इस मामले में जुबैर की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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