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जानलेवा हमले में तीन की जमानत अर्जी निरस्त

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जानलेवा हमले में तीन की जमानत अर्जी निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायधीश अल्ला रक्खे खां ने जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। थाना शिवाला कलां में तैनात उपनिरीक्षक संदीप कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शिवाला कलां थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसा निवासी 42 वर्षीय अरमान शादीशुदा था। उसके दो बेटे तथा पत्नी बरकत परवीन अगस्त 2019 में अरमान ने गांव की ही एक लड़की महताब से उसके परिजनों की इच्छा के विरुद्ध निकाह कर लिया था। महताब वर्तमान में गर्भवती है। महताब की शादी से खफा उसके परिजनों गुड्डू उर्फ शाहिद, जाबिर, इकबाल, नन्हें आदि ने अरमान के घर में घुसकर महताब व अरमान के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से उन पर वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। महताब व अरमान को गंभीर हालत में मेरठ उपचार के लिए ले जाया गया। जिला जज ने इस मामले में गुड्डू, जाबिर व इकबाल की जमानत याचिका निरस्त की है।
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