बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने सुखप्रीत हत्याकांड में आरोपी सिमरनजीत कौर की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार थाना अफजलगढ़ के ग्राम मोहम्मदनगर उर्फ जोगीपुरा निवासी सूरत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री सुखप्रीत कौर की शादी 13 वर्ष पूर्व ग्राम रामनगर गोसाई निवासी रणजीत सिंह के साथ हुई थी। सुखप्रीत कौर के तीन बच्चे पैदा हुए। रणजीत के अवैध संबंध अपनी मौसी के लड़के की पत्नी पंजाब निवासी सिमरनजीत कौर से हो गए और वह उसके डेरे पर आने जाने लगी। सुखप्रीत कौर ने इसका विरोध किया। इसके बावजूद रणजीत सिंह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। यहीं नहीं रणजीत सिमरनजीत कौर को अपने घर में पत्नी के रूप में रखने लगा जबकि सुखप्रीत कौर को प्रताड़ित करने लगा। 29 जून 2018 को शाम करीब पांच बजे धेवती असप्रीत कौर ने फोन पर उसे बताया कि उसकी मम्मी को उसके पापा रणजीत सिंह, दादी सर्वजीत कौर, बुआ बिंदर कौर और सिमरनजीत कौर ने पंखे पर लटकाकर फांसी देकर मार दिया है।