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सोलर पंप का लाभ देने के लिए नियमों में बदलाव

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बिजनौर। किसानों को सोलर पंप देने के लिए शासन ने नियमों को आसान किया है। अब योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को औपचारिकताओं में होने वाली देरी का सामना नहीं करना होगा। उपकृषि निदेशक जेपी चौधरी के अनुसार शासन द्वारा सब्सिडी पर किसानों को सोलर पंप दिए जा रहे हैं। पहले यह नियम था कि किसान अपने आवेदन जमा करते थे। इसके बाद क्रमवार पहले आवेदन जमा करने वाले किसानों को विभाग द्वारा पत्र जारी कर सोलर पंप लेने की सहमति के बारे में पूछा जाता था। किसान के ना करने पर अगली श्रेणी बनाकर उन किसानों से सहमति के बारे में पूछा जाता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। सबसे आखिर में किसानों से कंपनी के नाम बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जाता था। लेकिन अब किसानों से डिमांड ड्राफ्ट पहले लेने की व्यवस्था की गई है। इससे विभाग का समय बर्बाद नहीं होगा और केवल पात्र किसान ही योजना के लिए आवेदन करेंगे। इच्छुक किसान अपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर विभाग में संपर्क करें।
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