बिजनौर। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट डा. पल्लवी अग्रवाल ने संदीप हत्याकांड में आरोपी जरनैल सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
थाना बढ़ापुर के गांव रामनगर गौंसाई निवासी सतवीर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 मई 2018 को उसका भाई संदीप सिंह शेरकोट से घर जाते समय हरेवली में ताहिर की दुकान पर बाल कटवा रहा था। वहां पर गांव साहारावाला के प्रताप सिंह, जरनैल सिंह व चानन सिंह ने उसके भाई संदीप सिंह पर लाठी डंडों व धारदार हथियारों से वार किए। इससे संदीप सिंह गंभीर घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस अपराध को गंभीर मानते हुए अदालत ने जनरैल सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी।