बिजनौर। एसबीआई की सभी शाखाओं में शनिवार 17 नवंबर को लोन समाधान योजना के अंतर्गत बैंक अदालत का आयोजन होगा। मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक विजय बहादुर सक्सेना के अनुसार ऐसे उपभोक्ता जिनके लोन खाते 31 मार्च 2018 तक खराब, एनपीए हो चुके हैं, उनके लोन का एकमुश्त समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैंक अदालत में खाता खराब होने के बाद का सभी ब्याज माफ होगा। साथ ही मूल धनराशि पर 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। महिला व मृत उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। समझौते की राशि का भुगतान 30 दिन के अंदर करने पर पांच प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।