बिजनौर। अक्टूबर माह में जिले के विभिन्न न्यायालयों ने 119 आपराधिक वादों में 140 अभियुक्तों को दंडित किया गया। इनमें से 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सर्वाधिक 33 वादों में शस्त्र अधिनियम के तहत अवैध शस्त्र रखने में सजा सुनाई गई है। जुआ अधिनियम के तहत 14 वादों में सजा हुई है। हत्या के पांच वादों में सजा सुनाई गई है। विद्युत अधिनियम के तहत भी सात वादों में सजा हुई है। गैर इरादतन हत्या के दो वादों, अपहरण दुष्कर्म के दो, चोरी के चार वादों, मारपीट के चार वादों, गौवध एक्ट के तहत तीन वादों, इंडियन मेडिकल एक्ट में भी दो वादों में सजा सुनाई गई है।