दहेज हत्या में सास की जमानत अर्जी निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने शिवानी दहेज हत्याकांड में मृतका की सास की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार थाना कोतवाली शहर के गांव नवलपुर बैराज निवासी हरिओम ने थाना धामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री शिवानी का विवाह धामपुर के मोहल्ला अफगानान निवासी सुनील के साथ हुआ था। कम दहेज लाने के लिए उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे और 51 हजार रुपये और मोटर साइकिल लाने की मांग करते थे। उसकी पुत्री शिवानी के साथ मारपीट भी की जाती थी। शिवानी तीन माह की गर्भवती थी। 28 मार्च 2019 की शाम को उसके पति सुनील, सास चमनो देवी और अन्य ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में शादी के नौ माह के अंदर ही शिवानी की हत्या की गई है। जिला जज ने इसे अत्यंत गंभीर मानते हुए सास चमनो देवी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।