26 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू
बिजनौर। संपूर्ण जनपद में 26 मार्च तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
उप जिला मजिस्ट्रेट बृजेश कुमार ने बताया कि महाशिवरात्रि, होली, मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस के पर्व आसन्न है। जनपद में तेजी से चल रही राजनीतिक गतिविधियों के परिपेक्ष्य में कुछ अंवाछनीय तथा असामाजिक तत्व सक्रिय होकर तहसील क्षेत्रान्तर्गत लोक प्रशांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। इसको दृष्टिगत करते हुए तत्काल प्रभाव से 26 मार्च, तक संपूर्ण जनपद में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड सहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।