फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मंदबुद्धि युवती से बलात्कार के आरोपी की जमानत निरस्त

विज्ञापन
विज्ञापन
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव शर्मा ने मनोरोगी युवती से बलात्कार के आरोपी युवक की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता श्याम स्वरूप शर्मा के अनुसार थाना धामपुर के एक गांव की एक 18 वर्षीय युवती मनोरोगी है। वह बोल भी नहीं पाती है। इशारों से बात समझ पाती है। तीन अप्रैल 2018 की दोपहर को वह लापता हो गई। तलाश की गई तो पता चला कि युवती को गांव सेढ़ा का गुलफाम गन्ने के खेत में ले जाते देखा गया था। इस पर परिजन जब उसकी तलाश करते हुए गन्ने के खेत में घुसे तो आरोपी युवती के साथ दुष्कर्म कर रहा था। परिजनों के पहुंचने पर गुलफाम अपने कपड़े छोड़ कर भाग गया। इस मामले को अदालत ने गंभीर अपराध मानते हुए गुलफाम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। दूसरी ओर, प्रभारी जिला जज ने जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में दो सगे भाइयों की भी जमानत याचिका निरस्त की है। थाना कोतवाली देहात के गांव रोशनपुर प्रताप निवासी ऋषिपाल ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि 26 अप्रैल 2018 को उसकी भतीजी सोनम की बारात आई थी। इसी दौरान गांव का ही विकास और आकाश तथा उसका साथी अभिषेक पंडाल में लगे खाने के स्टाल से बार बार सामान ले जा रहे थे। जब उसके पुत्र रोहित ने खाना ले जाने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। रोहित भाग कर अपने घर में घुस गया। विकास और आकाश ने घर में घुसकर रोहित पर चाकू से अनेक वार किए। उसका भाई उसे बचाने आया तो आरोपियों ने उस पर भी चाकू से वार कर घायल कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी आकाश और विकास की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें