बिजनौर। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में स्थापित हुए उद्योगों के लिए दस साल तक इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट देने की घोषणा की है। इससे उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। उपायुक्त उद्योग अमिता वर्मा के अनुसार इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर छूट के संबंध में शासनादेश प्राप्त हो गया है। नए उद्योगों की स्थापना के लिए इंडस्ट्रियल पार्क आदि बनाने पर हाल में प्रदेश सरकार द्वारा जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट की घोषणा की गई है। इंडस्ट्रियल पार्क को विकसित करने वाले को जमीन खरीद पर कोई स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी। इसके अलावा यहां पर उद्योग लगाने के लिए भूखंड खरीदने वालों को भी स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। उद्यमी बिजली बिलों में राहत देने की भी मांग करते रहे हैं। प्रदेश सरकार ने उद्यमियों की इस मांग को भी स्वीकार कर लिया है। 19 फरवरी 2004 में स्थापित उद्योगों को राहत दी गई है। इन उद्यमियों को इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट दी जाएगी। 21 जनवरी 2010 से अगले दस सालों के लिए यह छूट मान्य की गई है। उद्यमियों ने इस दौरान इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में जो राशि जमा की है, क्लेम करने पर वह भी उन्हें वापस की जाएगी।